बीकानेर। लूणकरणसर क्षेत्र के कपूरीसर गांव में रोहित गोदारा से जुड़े बताए जा रहे मकान को बुलडोजर से गिराए जाने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। रोहित गोदारा की भाभी शकुंतला देवी ने इस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग बिना अधिकृत अनुमति के उनके आवासीय परिसर में दाखिल हुए और मकान को गिराने की कार्रवाई की गई। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की ओर से 10 दिन के भीतर दिए जाने वाले अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो संबंधित थाना अधिकारी प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। मामले में शकुंतला देवी की ओर से अधिवक्ता कौशल गौतम और नवनीत सिंह ने पैरवी की। रोहित गोदारा का नाम राजस्थान समेत देश के कई आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है और वह लंबे समय से विदेश में होने के कारण जांच एजेंसियों के रडार पर बताया जाता है। इसी कड़ी में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई की ओर से दाखिल एक चार्जशीट में भी गोदारा का नाम दर्ज है। अमेरिकी दस्तावेजों में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े कथित नेटवर्क का जिक्र करते हुए रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत कई नामों का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी एजेंसियों की कार्रवाई के बीच अब कपूरीसर में मकान गिराए जाने को लेकर दायर याचिका ने स्थानीय स्तर पर हुई कार्रवाई को कानूनी जांच के दायरे में ला दिया है। आने वाले दिनों में पुलिस की ओर से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर की जाने वाली कार्रवाई इस मामले में अहम रहेगी।







