बीकानेर, 4 नवंबर। दीपावली के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक जिलेभर में प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और गैस बॉटलिंग प्लांट सहित पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा बीकानेर शहर के कई प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों को भी आतिशबाजी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभू जी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड और गंगाशहर का कपड़ा बाजार शामिल हैं। प्रशासन ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य शांत क्षेत्रों में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। आदेशों के तहत पटाखे और आतिशबाजी केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। निर्धारित समय के अलावा अन्य समय में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आर्मी एरिया, बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन नाल और सेना के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आमजन से प्रतिबंधात्मक आदेशों की पालना करने और सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









