RTO के चक्कर होंगे कम! 50 साल तक वैध हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर भी होगा ऑनलाइन

नई दिल्ली। आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन संबंधी सेवाओं में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को मौजूदा 20 साल के बजाय 50 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना पर भी काम चल रहा है।
सरकार का उद्देश्य लोगों को RTO के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना और परिवहन सेवाओं को अधिक आसान एवं डिजिटल बनाना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो वाहन मालिक घर बैठे कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
हालांकि, अभी ये बदलाव केवल प्रस्तावित हैं और केंद्र सरकार की ओर से इन पर अंतिम मंजूरी या अधिसूचना जारी नहीं की गई है।









